हाइलाइट्स
तीन अवधियों में आप लगा सकेंगे पैसा.
मिलेगा 6.65 फीसदी सालाना ब्याज.
सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा ब्याज.
नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट (SBI Green Rupee Term Deposit) शुरू की. एसबीआई की इस योजना में भारतीय नागरिकों के साथ ही एनआरआई भी पैसा लगा सकते हैं. निवेशक तीन अलग-अलग अवधियों- 1,111 दिन, 1,777 दिन और 2,222 दिन के लिए ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में पैसा लगा सकते हैं. इस स्कीम में लगाए पैसे का इस्तेमाल बैंक पर्यावरण हित के प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगा. इन प्रोजेक्ट्स में रिन्युअल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट, वाटर कंजर्वेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल आदि शामिल हैं.
एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा (Dinesh Khara) ने का कि सरकार ने भारत को 2070 तक अपने राष्ट्र को नेट कार्बन शून्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसे पूरा करने को ही एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लाया है. यह पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार वित्तीय भविष्य को बढ़ावा देने के को उठाया गया एक कदम है. खारा ने कहा कि फिलहाल यह योजना ब्रांच नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध है और जल्द ही यह ‘योनो’ ऐप (YONO App) और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध हो जाएगी.
कौन लगा सकता है पैसा?
एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में कोई भी भारतीय व्यक्ति, नॉन इंडिविजुअल्स और अनिवासी भारतीय निवेश कर सकता है. इस स्कीम का टैन्योर 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन है. निवेशक इनमें से कोई एक अवधि चुन सकता है.
कितना मिलेगा ब्याज?
एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में 1111 दिन और 1777 के लिए पैसा लगाने वाले आम ग्राहकों को 6.65 फीसदी सालाना ब्याज दिया जाएगा. वहीं, 2222 दिन के लिए पैसा निवेश करने वाले ग्राहकों को 6.40 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. सीनियर सिटीजन को बैंक अतिरिक्त ब्याज देगा. बल्क डिपॉजिट्स पर 1111 दिन और 1777 दिन के लिए पैसा लगाने पर 6.15 फीसदी और 2222 दिन की अवधि के लिए पैसा लगाने पर 5.90 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा.
मिलेगी समय पूर्व-निकासी की सुविधा
एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में निवेशकों को प्री-मैच्योर विड्रॉल की सुविधा मिलेगी. इसका मतलब है कि आप इस एफडी में लगाए पैसे को मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही निकाल सकते हैं. यही नहीं बैंक इस एफडी पर लोन और ओवरड्रॉफ्ट की सुविधा भी देगा. इस स्कीम पर भी इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार टीडीएस भी लागू होगा.
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FIRST PUBLISHED : January 13, 2024, 11:36 IST