घोटाले का पर्दाफाश करने पर हुई थी RTI कार्यकर्ता की हत्या, 5 साल बाद पूर्व मुखिया सहित 6 को आजीवन कारावास की सजा

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जमुई. पांच साल पुराने डबल मर्डर के एक केस में जमुई कोर्ट ने 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता वाल्मीकि यादव और धर्मेंद्र यादव की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने आधा दर्जन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 5 साल पहले 2018 में 1 जुलाई की शाम सिकंदरा थाना इलाके के बिछवे गांव जाने वाली सड़क पर आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव और धर्मेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

जिन 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें बिछवे पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्णदेव रविदास, सुरेश महतो, विनोद महतो, श्रवण महतो, नरेश यादव और श्री यादव शामिल हैं. इस घटना को अंजाम तब दिया गया था जब आरटीआई कार्यकर्ता वाल्मीकि यादव गांव के धर्मेंद्र यादव के साथ बाइक पर बैठकर सिकंदरा से अपने घर लौट रहे थे. तभी 1 जुलाई 2018 की शाम लगभग 6 बजे अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अपराधियों ने गोली मारकर दोनों लोगों की हत्या कर दी थी.

आरटीआई कार्यकर्ता वाल्मीकि यादव बिछवे पंचायत में होने वाले सरकारी योजनाओं को लेकर सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारियां मांगा करते थे. घटना के बाद सिकंदरा थाना में मृतक के परिवार वालो द्वारा कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की कोर्ट में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

आधा दर्जन लोगों को आजीवन कारावास की सजा के मामले में सिविल कोर्ट जमुई के अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वाल्मीकि यादव और धर्मेंद्र यादव की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद जिला जज ने सजा सुनाई है, जिसमें आधा दर्जन लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है, साथ ही कोर्ट ने मृतक के पत्नी और बच्चों को मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है.

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