3 साल की बच्‍ची का रेप किया, गड़गांव से मध्‍य प्रदेश तक 400 किलोमीटर पैदल चला, जानें इस शातिर क्रिमिनल की पूरी कहानी

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नई दिल्‍ली : जनवरी में एक परिचित की 3 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर रेप करने के बाद, 36 वर्षीय एक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगभग 400 किमी की दूरी तय करके गुड़गांव से मध्य प्रदेश में अपने गृहनगर तक पैदल चला गया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी गतिविधि का कोई निशान न रहे और पुलिस की तलाशी और उसके बाद की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का इस्‍तेमाल नहीं किया और उसने पूरी दूरी पैदल ही तय की. इस शख्स को आखिरकार गुरुवार को एमपी में उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया.

इंडियन एक्‍सप्रेस की खबर के अनुसार, पुलिस ने कहा कि उनकी जांच, जिसमें इंसानी खुफ‍िया और तकनीकी जांच का उपयोग किया गया, से पता चला कि आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपना फोन बदल रहा था.

हालांकि, डेरी उर्फ़ गोविंद का कानून से यह पहला सामना नहीं था. पुलिस ने कहा कि उन्हें पता चला है कि उस व्यक्ति को 2020 में भी अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

जिस क्षेत्र में रेप का मामला दर्ज किया गया था, वहां के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामला तब सामने आया जब एक महिला ने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी तीन वर्षीय पोती के साथ रेपे के संबंध में लिखित शिकायत दी. इस शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने कहा कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बरभन गांव से पकड़े गए आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किया.

उक्‍त अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह गुड़गांव में मजदूरी करता था और एक झुग्गी में रहता था. उसकी पड़ोस में रेप मामले में शिकायतकर्ता का बेटा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था. 12 जनवरी को, जब शिकायतकर्ता (लड़की की दादी) शहर से बाहर थी और लड़की के पिता काम पर गए थे, तो आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया. पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह गुड़गांव से 400 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव बरभन पहुंचा और अपनी गिरफ्तारी तक वहां मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी से पुलिस पूछताछ और उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखने पर पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी फरीदाबाद में हत्या के प्रयास और मध्य प्रदेश में मारपीट के दो मामले दर्ज हैं. 2020 में, जब वह अपनी पत्नी के साथ फ़रीदाबाद में रहता था, तो उसने उसे मारने के इरादे से दूसरी मंजिल से फेंक दिया. इस मामले के सिलसिले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फ़रीदाबाद की एक जेल में बंद कर दिया गया. 2022 में उसे जमानत पर रिहा किया गया था. मध्य प्रदेश में मामले 2020 में हमला करके चोट पहुंचाने के थे.

उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

Tags: Crime Against Child, Delhi news, Delhi police

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