DSP Vs DCP: डीएसपी और डीसीपी में क्या होता है अंतर, कौन है अधिक पॉवरफुल? जानें कैसे होता है इसमें चयन

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DSP Vs DCP: डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पदों के बारे में आप में से लगभग लोगों ने सुना होगा. जो लोग राज्य के किसी जिले के निवासी हैं, तो वे लोग DSP पदनाम के बारे में अच्छे से जानते होंगे. DSP राज्य पुलिस का एक प्रतिनिधि होता है, जो राज्य पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है. इस रैंक के अधिकारी के कंधे के पट्टे के ऊपर एक स्टार के ऊपर एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है. वहीं डीसीपी की बात करें, तो पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले महानगरीय शहरों में डीसीपी जिला पुलिस प्रमुख (दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद) होता है. यह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद के समकक्ष होता है. यह एक सीनियर लेवल का IPS पद है, जिसका अर्थ है कि एक आईपीएस अधिकारी को 4 से 7 वर्षों के भीतर SP/DCP के रूप में प्रमोट किया जाता है.

DSP (डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस)
डीएसपी एसीपी (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस) के समान माना जाता है और राज्य सरकार के कानूनों के अनुसार कुछ वर्षों की सेवा के बाद उन्हें IPS में प्रमोट किया जा सकता है. पुलिस बलों को सीधे DSP लेवल पर नियुक्त करने के लिए प्रतिवर्ष परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. सेवा के उल्लिखित वर्षों के बाद इंस्पेक्टरों को अक्सर DSP के रूप में प्रमोट किया जाता है. राज्य पुलिस बल के उच्च पदस्थ अधिकारियों को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में जाना जाता है. वे पॉवर के संदर्भ में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) के समान पद पर हैं. एक डीएसपी की भूमिका अपने जूनियरों के काम और रिपोर्ट की जांच करना और सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करना, SP के तहत काम करना, जरूरत पड़ने पर लोगों का प्रबंधन और नियंत्रण करना और क्षेत्र के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य बनाना है. इन पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को भारतीय राष्ट्रीयता का होना चाहिए. साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

DCP (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस)
डीसीपी का मतलब पुलिस उपायुक्त है. पुलिस उपायुक्त भारतीय पुलिस या राज्य पुलिस सेवाओं में एक सीनियर पद होता है और जिला पुलिस की कमान संभालता है. एक DCP पुलिस के कार्यों की देखरेख और पर्यवेक्षण का प्रभारी होता है और आपराधिक प्रशासन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है. एक डीसीपी पुलिस के कार्यों की देखरेख और पर्यवेक्षण का प्रभारी होता है और आपराधिक प्रशासन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है. भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य और अधिकार पुलिस उपायुक्त पर होता है. महानगरीय भारतीय जिलों में राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए एक डीसीपी जिम्मेदार माना जाता है. DCP बनने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसकी उम्र 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए.

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