वाराणसी. जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोयला व्यवसायी को धमकी देने के मामले में यह फैसला सुनाया है. मुख्तार अंसारी द्वारा कोयला व्यवसायी को धमकी देने का मामला दो दशक से भी ज्यादा पुराना है. मुख्तार पर कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने का आरोप था. विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.
मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को पूरी हो गई थी. अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी गई थीं. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) और एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी. भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था.
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FIRST PUBLISHED : December 15, 2023, 14:52 IST