अपराधिक कार्य में भी क्या सदन में विशेषाधिकार का कवच काम करेगा? ‘वोट के बदले नोट’ मामले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू की कि यदि सांसदों व विधायकों के कृत्यों में आपराधिकता जुड़ी है तो क्या उन्हें तब भी छूट दी जा सकती है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सांसदों और विधायकों को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के मामलों में मुकदमा चलाने से छूट देने के अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुनवाई कर रही है.

प्रधान न्यायाधीय (सीजेआई) की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने कहा, “हमें छूट और इस मुद्दे से भी निपटना होगा कि क्या आपराधिकता का तत्व होने पर भी कानून निर्माताओं को छूट दी जा सकती है.” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि संभवत: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को खत्म किया जा सकता है कि रिश्वत का अपराध तब होता है जब कानून निर्माता द्वारा रिश्वत दी और ली जाती है.

उन्होंने कहा कि अब कानून निर्माता आपराधिक कृत्य करता है या नहीं यह आपराधिकता के प्रश्न के लिए अप्रासंगिक है और यह अनुच्छेद 105 के बजाय भ्रष्टाचार रोकथाम कानून का प्रश्न है. अनुच्छेद 105 सांसदों व विधायकों को मिली छूट से संबंधित है. पीठ ने 1998 के फैसले के संदर्भ में कहा कि आपराधिकता के बावजूद सांसदों व विधायकों को छूट दी गई है.

पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. सीजेआई चंद्रचूड़ ने ‘सदन में वोट के बदले नोट’ मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “किसी अपराधिक कार्य में भी क्या सदन में विशेषाधिकार का कवच काम करेगा? क्या हमें कानून के दुरुपयोग की आशंका पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को छूट देनी चाहिए? क्योंकि कानून के दुरुपयोग की आशंका अदालत से सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है.”

उन्होंने आगे कहा, “हम सिर्फ इस बेहद गंभीर मुद्दे पर विचार करेंगे कि जब मामला आपराधिक कृत्य का हो तब भी विशेषाधिकार का संरक्षण मिलेगा या नहीं? क्योंकि कानून और उसके तहत संरक्षण के प्रावधानों का इस्तेमाल राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए नहीं किया जा सकता.” सीजेआई ने कहा कि घूसखोरी के मुद्दे को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो कई अहम सवाल हैं.

उन्होंने कहा, “मान लीजिए किसी सांसद ने दूसरे सांसद पर कोई मुकदमा कर दिया कि उसने सदन में किसी अहम मुद्दे पर चुप्पी साध ली, तो क्या ऐसे में विशेषाधिकार की बात जायज है?” वहीं, जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने कहा कि हम संवैधानिक प्रावधान और उसके इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाने के नजरिए से इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं.

25 साल पुराना है मामला
देश को झकझोर देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के करीब 25 साल बाद उच्चतम न्यायालय 20 सितंबर को सांसदों और विधायकों को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के मामलों में मुकदमा चलाने से छूट देने के अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया था. न्यायालय ने कहा था कि यह ‘राजनीति में नैतिकता’ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक अहम मुद्दा है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले को सात सदस्यीय वृहद पीठ के पास भेजने का फैसला किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपने फैसले में क्या कहा था
शीर्ष न्यायालय ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि सांसदों को सदन के भीतर कोई भी भाषण तथा वोट देने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से संविधान में छूट मिली हुई है. वर्ष 2019 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने इस अहम प्रश्न को पांच सदस्यीय पीठ के पास भेजते हुए कहा था कि इसके ‘व्यापक प्रभाव’ हैं और यह ‘सार्वजनिक महत्व’ का सवाल है.

तीन सदस्यीय पीठ ने तब कहा था कि वह झारखंड में जामा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन की अपील पर सनसनीखेज झामुमो रिश्वत मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी. सीता सोरेन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को मत देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था. उन्होंने दलील दी थी कि सांसदों को अभियोजन से छूट देने वाला संवैधानिक प्रावधान उन पर भी लागू किया जाना चाहिए.

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने तब कहा था कि वह सनसनीखेज झामुमो रिश्वतखोरी मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन तथा पार्टी के चार अन्य सांसद शामिल हैं और जिन्होंने 1993 में तत्कालीन पी वी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी. सीबीआई ने सोरेन और झामुमो के चार अन्य लोकसभा सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत उन्हें अभियोजन से मिली छूट का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था.

Tags: Jharkhand mukti morcha, Shibu soren, Supreme Court

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