सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उमर अंसारी जांच में सहयोग कर रहा है. दरअसल उमर को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की एफआईआर अगस्त, 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी.
इस एफआईआर को खारिज करने की मांग लिए वह हाईकोर्ट पहुंचे थे. एफआईआर में उमर अंसारी पर कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. इसके साथ ही उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.
क्या है मामला
गौरतलब है कि राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने अगस्त, 2020 को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था. इस एफआईआर में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने आरोपी उमर अंसारी को यह भी कहा कि वो जांच के दौरान पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे. इस मामले में राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया था. उनका कहना था कि आरोपी ने अपनी दादी के फर्जी हस्ताक्षर करने का प्रयास किया था.
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FIRST PUBLISHED : October 11, 2023, 12:01 IST