क्या पत्नी अपने पति का WhatsApp अकाउंट चेक कर सकती है? जानिए कानून

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नई दिल्ली. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है. चाहे फैमिली हो या ऑफिस का कामकाज, यह हर जगह संपर्क का आसान जरिया बन चुका है. वहीं, शादीशुदा जिंदगी में कई ऐसे जोड़े हैं जो अपने साथी (पति/पत्नी) का वाट्सऐप समेत कई तरह के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने लगते हैं और इसे अपना अधिकार समझते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ शादी के आधार पर एक पत्नी अपने पति का सोशल मीडिया अकाउंट या फोन चेक कर सकती है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, आर्टिकल-21 में मिले राइट टू प्राइवेसी (Right to Privacy) के तहत एक पत्नी अपने पति का सोशल मीडिया अकाउंट देखने के लिए दबाव नहीं डाल सकती. यह उनकी इच्छा पर ही आधारित होगा. राइट टू प्राइवेसी के तहत न तो पति, न तो पत्नी दोनों ही एक-दूसरे का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देख सकते हैं.

एक मौलिक अधिकार है निजता का अधिकार
निजता का अधिकार हमारे कानून में ये एक ऐसा अधिकार है जो हमें गोपनीयता यानि निजता का अधिकार देता है. निजता के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 को बड़ा फैसला सुनाया था. 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बेंच ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था. बेंच में तत्कालीन सीजेआई जे.एस. खेहर, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सप्रे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे.

Tags: Privacy issue, Whatsapp, WhatsApp Account

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